राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता
राज्य की एकल नागरिकता
संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता
भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता
भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है - अर्था्त वह केवल भारत का नागरिक है। नागरिकता, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है।
Post your Comments