भारत के सभी न्यायालयों को
संसद को
राष्ट्रपति को
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को
संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनु. 32 के तहत) तथा उच्च न्यायालयों (अनु. 226 के तहत) को ही प्रदान की गई है।
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