1, 2, 3
1, 3, 5
1, 4, 5
2, 3, 5
स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें ‘मौलिक अधिकारों’ की संज्ञा दी गई। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को क्षीण या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोककल्याणकारी अवधारणा शासन-प्रक्रिया से संबद्ध है न कि अधिकारों से।
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