मृत्यु दण्ड का लघुकरण कर सकता है -

  • 1

    राज्य सरकार

  • 2

    राष्ट्रपति

  • 3

    समुचित सरकार

  • 4

    राज्यपाल

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 54 के अनुसार, हर मामले में जिसमें मृत्यु दण्ड का दण्डादेश दिया गया हो, उस दण्ड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबन्धित किसी अन्य दण्ड में लघुकृत कर सकेगी।

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