‘क’ ने धारा 326 भा.द.सं. का अपराध किया है
‘क’ ने धारा 324 भा.द.सं. के अन्तर्गत अपराध किया है
‘क’ ने अपराध तो किया है किन्तु उसका अभिप्राय अपराध करने का न होने से उसे नाममात्र दण्ड दिया जाना चाहिए
‘क’ ने कोई अपराध नहीं किया
धारा 80, भारतीय दण्ड संहिता से।
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