हत्या
दोष मानव वध
उपहति
कोई अपराध नहीं
धारा 93 के अनुसार, सद्भावनापूर्वक दी गयी संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को जिसे वह दी गयी है, यदि उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गयी हो, इस प्रश्न में भी उसे दी गयी संसूचना का आशय सद्भावनापूर्वक है अतः यह अपराध न होगा।
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