हत्या
मृत्युदण्ड से दण्डनीय राज्य के विरुद्ध अपराध
दोनों (1) एवं (2)
उपर्युक्त में से कोई नहीं
धारा 94 के अनुसार, हत्या को व मृत्युदण्ड से दण्डनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, को छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये, जो धमकियों द्वारा विवश किया गया है
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