जब तक अपराधी सम्पत्ति सहित पहुँच के बाहर न हो जाये
लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने तक
सम्पत्ति प्रत्युहरित हो जाने तक
उपर्युक्त सभी
धारा 105 के अनुसार, सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के सम्पत्ति सहित पहुँच से बाहर होने अथवा लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक या सम्पत्ति के प्रत्युहरित होने तक बना रहता है।
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