जब तक कि अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है
जब तक कि अपराधी से मृत्यु, उपहति अथवा सदोष अवरोध का भय रहे
दोनों (1) एवं (2)
उपर्युक्त में से कोई नहीं
धारा 105 से सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक कि अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति अथवा सदोष अवरोध कारित करता रहता है अथवा कारित करने का प्रयत्न करता रहता है अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है।
Post your Comments