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‘क’ हत्या के लिए, ‘ख’ सदोष मानव वध के लिए
‘क’ हत्या के दुष्प्रेरण के लिए, ‘ख’ किसी भी अपराध के लिए नहीं
‘क’ व ‘ख’ सदोष मानव वध के लिए
उपर्युक्त में से कोई नहीं
वाद एम्परर बनाम उमी, 1882 से।
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