जो कि कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रुपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान – पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, उसके लिये सजा होगी -

  • 1

    आजीवन कारावास + जुर्माना या 2 साल की सजा + जुर्माना

  • 2

    जुर्माना या 5 साल की सजा + जुर्माना

  • 3

    आजीवन कारावास + 10 साल की सजा + जुर्माना

  • 4

    आजीवन कारावास + जुर्माना या 3 साल की सजा + जुर्माना

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 124 क » राजद्रोह (Sedition)
धारा 124 क के अनुसार जो कि कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रुपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान –
क) पैदा करेगा, या
ख) पैदा करने का प्रयत्न करेगा, या
ग) अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या
घ) प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह –
दण्ड – आजीवन कारावास + जुर्माना या 3 साल की सजा + जुर्माना

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