धारा 167
धारा 168
धारा 169
धारा 171
धारा 167 » लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है
दंड – 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों
धारा 168 » लोक-सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है
दंड – 1 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों
धारा 169 » लोक-सेवक जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है
दंड – 2 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों
यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है, तो वह अधिहृत कर ली जाएगी।
धारा 171 » कपटपूर्ण आशय से लोक-सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना
दंड – 3 माह कारावास या जुर्माना 200 रुपया तक या दोनों
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