रिश्वत परिभाषित है -

  • 1

    धारा 171A

  • 2

    धारा 171B

  • 3

    धारा 171E

  • 4

    इनमें से कोई नहीं

Answer:- 2
Explanation:-

धारा 171 B » रिश्वत -
(1) जो कोई -
i.किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि 
ii.वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को 
iii.किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या 
iv.किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है
धारा 171 E » रिश्वत के लिए दण्ड -
जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, 
दंड – 1 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों
परन्तु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी।
स्पष्टीकरण → “सत्कार” से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण,खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है।

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