लोक सेवक का प्रतिरुप दण्डनीय है -

  • 1

    धारा 168 के अन्तर्गत

  • 2

    धारा 169 के अन्तर्गत

  • 3

    धारा 170 के अन्तर्गत

  • 4

    उपर्युक्त तीनों

Answer:- 3
Explanation:-

धारा » 170 लोक-सेवक का प्रतिरूपण -
जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक-सेवक के नाते धारण करने का अपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म रूपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदाभास से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

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