कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना अथवा टोकन धारण करना दण्डनीय है -

  • 1

    धारा 170 में

  • 2

    धारा 171 में

  • 3

    धारा 168 में

  • 4

    धारा 169 में

Answer:- 2
Explanation:-

धारा 171 » कपटपूर्ण आशय से लोक-सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना
दंड – 3 माह कारावास या जुर्माना 200 रुपया तक या दोनों

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