अध्याय 9 में
अध्याय 9 क में
अध्याय 8 में
अध्याय 8 क में
धारा 171 A » "अभ्यर्थी" “निर्वाचन अधिकार' परिभाषित –
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए -
(क) “अभ्यर्थी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;
(ख) “निर्वाचन अधिकार” से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।
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