धारा 175 के अन्तर्गत
धारा 176 के अन्तर्गत
धारा 177 के अन्तर्गत
उपर्युक्त में से कोई नहीं
धारा 175 » दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक-सेवक को पेश करने का लोप -
जो कोई किसी लोक-सेवक को, ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को पेश करने या परिदत्त करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उसको इस प्रकार पेश करने या परिदत्त करने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,
अथवा यदि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख किसी न्यायालय में पेश या परिदत्त की जानी हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
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