1 माह व जुर्माना
2 माह व जुर्माना
3 माह व जुर्माना
6 माह व जुर्माना
धारा 157 » विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना
जो कोई अपने अधिभोग या भारसाधन, या
नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को,
यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या
सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए, वचनबद्ध या
नियोजित किए गए हैं या भाड़े पर लाने जाने, वचनबद्ध या
नियोजित किए जाने वाले हैं, संश्रय देगा, आने देगा या सम्मिलित करेगा,
दंड – 6 माह कारावास या जुर्माना या दोनों
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