अपहरण करना एवं हानि पहुँचाना
लोक सेवक पर हमला करना
दंगा करना
बल या हिंसा का प्रयोग
धारा 146 » बल्वा करना
जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा।
धारा 147 » बल्वा करने के लिए दण्ड
जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा
वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दण्डित
दंड – 2 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों
Post your Comments