धारा 191
धारा 192
धारा 193
इनमें से कोई नहीं
धारा 193 » मिथ्या साक्ष्य के लिये दण्ड
जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या 
किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में 
उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, 
दंड – 7 वर्ष कारावास और जुर्माना या दोनों 
जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, 
दंड – 7 वर्ष कारावास और जुर्माना या दोनों
धारा 191 » मिथ्या साक्ष्य देना
धारा 192 » मिथ्या साक्ष्य गढ़ना –
Post your Comments