किसी अपराधी के प्रतिच्छादन के लिये मिथ्या इत्तिला देना अपराध है -

  • 1

    धारा 201

  • 2

    धारा 193

  • 3

    धारा 209

  • 4

    धारा 191

Answer:- 1
Explanation:-

धारा 201 » अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना
कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि 
कोई अपराध किया गया है। 
इस अपराध के लिए किसी साक्ष्य विवाद इस आशय से कारित होगा।
यदि अपराध मृत्यु से दण्डनीय हो.
दंड – आजीवन कारावास या 7 वर्ष कारावास और जुर्माना या दोनों 
यदि अपराध आजीवन कारावास से दण्डनीय हो
दण्ड : 10 वर्ष तक का कारावास + किसी भांति का कारावास 3 वर्ष तक का कारावास जुर्माना
यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय
दण्ड : 10 वर्ष तक का कारावास
वह उस अपराध के लिए उपबन्धित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए जो उस अपराधी के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की होगी।
धारा 209 » बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना –
दंड – 2 वर्ष कारावास और जुर्माना या दोनों

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