धारा 216
धारा 215
धारा 216 क
धारा 215 क
धारा 216 (क) » लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति –
जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि
कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या
हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं.
दंड – 7 वर्ष कारावास और जुर्माना या दोनों
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