न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक के कार्य में विघ्न डालने पर दंडित किया जाएगा -

  • 1

    छः माह का कारावास और जुर्माना एक हजार रुपये तक या दोनों

  • 2

    तीन माह का कारावास और जुर्माना एक हजार रुपये तक या दोनों

  • 3

    एक वर्ष का कारावास और जुर्माना एक हजार रुपये तक या दोनों

  • 4

    छः माह का कारावास और जुर्माना पाँच सौ रुपये तक या दोनों

Answer:- 1
Explanation:-

धारा 228 » न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न
जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय 
जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के 
किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो कोई अपमान करेगा या 
उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा।
दंड – 6 माह कारावास और जुर्माना 1000 रुपये तक या दोनों

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