धारा 229
धारा 230
धारा 231
धारा 234
धारा 230 » 'सिक्का' की परिभाषा
सिक्का, तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा, स्टांपित और प्रचालित धातु है।
भारतीय सिक्का - भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टांपित और प्रचालित धातु है; और इस प्रकार स्टांपित और प्रचालित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो।
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