धारा 193 में मिथ्या साक्ष्य के लिये दण्ड का प्रावधान है।
धारा 192 मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है।
धारा 191 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में बताता है।
मिथ्या साक्ष्य के लिये दण्ड पाँच वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
धारा 193 » मिथ्या साक्ष्य के लिये दण्ड
जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या
किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में
उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा,
दंड – 7 वर्ष कारावास और जुर्माना या दोनों
जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा,
दंड – 7 वर्ष कारावास और जुर्माना या दोनों
इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगें →
क यह जानते हुए कि ख ने य की हत्या की है ख को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में ख की सहायता करता है।
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