धारा 232
धारा 233
धारा 236
धारा 238
धारा 233 » सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना -
जो कोई किसी डाई या उपकरण को सिक्के के कूटकरण के लिए
उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन, से या
यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि
वह सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है,
बनाएगा या सुधारेगा या बनाने या सुधारने की प्रक्रिया के
किसी भाग को करेगा, अथवा खरीदेगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा,
दंड – 3 वर्ष कारावास और जुर्माना या दोनों
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