बिना वारण्ट के गिरफ्तारी
वारण्ट के साथ गिरफ्तारी
आजीवन कारावास
मृत्यु दण्ड
संज्ञेय अपराध →
संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा
क्रीमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC 1973) की धारा 2 (सी) और 2 (एल) में दी गई है।
इस अधिनियम की धारा 2 (सी) कहती है कि
ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है,
वह संज्ञेय अपराध कहलाता है।
पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तार करने के अधिकार है।
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