बिना वारण्ट गिरफ्तारी
वारण्ट के साथ गिरफ्तारी
आजीवन कारावास
मृत्युदण्ड
असंज्ञेय अपराध →
क्रीमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC 1973) की धारा 2 (एल) कहती है कि
ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है,
वे अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं।
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