यदि किसी धार्मिक सभा, प्रार्थना स्थल आदि में किसी तरह की बाधा डाली जाये तो यह अपराध होगा -

  • 1

    संज्ञेय

  • 2

    असंज्ञेय

  • 3

    1 व 2 दोनों

  • 4

    उपर्युक्त में से कोई नहीं

Answer:- 1
Explanation:-

भारतीय दंड संहिता की धारा 296 यह कहती है कि यदि किसी धार्मिक सभा, प्रार्थना स्थल में किसी तरह की बाधा डाली जाए तो यह संज्ञेय अपराध होगा। 

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