धारा 295
धारा 296
धारा 297
धारा 299
किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।
सजा » दो वर्ष कारावास, या आर्थिक दण्ड, या दोनों।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
धारा 296 » धार्मिक जमाव में विघ्न करना
धारा 297 » कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना
धारा 299 » आपराधिक मानव वध
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