धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुँचाने के आशय से जो भी व्यक्ति कोई शब्द/ध्वनि उच्चारित करता है दण्डनीय है -

  • 1

    धारा 299

  • 2

    धारा 298

  • 3

    धारा 297

  • 4

    धारा 296

Answer:- 2
Explanation:-

धारा 298 » धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित या कोई ध्वनि करना या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई संकेत करना।
सजा » एक वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक गैर-जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना आशयित हो) द्वारा समझौता करने योग्य है। धारा 296 » धार्मिक जमाव में विघ्न करना धारा 297 » कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना धारा 299 » आपराधिक मानव वध

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