कोई व्यक्ति किसी खाने या पीने की वस्तु में अपमिश्रण करके उसे बेचे तो यह किस प्रकार अपराध है -

  • 1

    धारा 274 व 275

  • 2

    धारा 273

  • 3

    धारा 271

  • 4

    धारा 272

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 272 » विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण (अस्वास्थ्यकर) दंड – 6 माह का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक या दोनों धारा 271 » करन्तीन के नियम की अवज्ञा धारा 273 » अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय धारा 274 » औषधियों का अपमिश्रण धारा 275 » अपमिश्रित औषधियों का विक्रय

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