यदि कोई खाने या पीने की वस्तु अनुपयुक्त दशा में हो फिर भी उसका विक्रय किया जाये तो -

  • 1

    3 माह का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक या दोनों

  • 2

    6 माह का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक या दोनों

  • 3

    1 साल का कारावास या जुर्माना 2000 रुपये तक या दोनों

  • 4

    2 साल का कारावास या जुर्माना 5000 रुपये तक या दोनों

Answer:- 2
Explanation:-

धारा 273 » अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
दंड – 6 माह का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक या दोनों
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है।

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