खाद्य या पेय का अपमिश्रण और विक्रय
अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
अपमिश्रित औषधियों का विक्रय
लोक जल स्रोत को कलुषित करना
धारा 277 » लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना
दंड – 3 माह का कारावास या जुर्माना 500 रुपये तक या दोनों
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है।
धारा 272 » विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण
धारा 273 » अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
धारा 274 » औषधियों का अपमिश्रण
धारा 275 » अपमिश्रित औषधियों का विक्रय
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