भारतीय दण्ड संहिता धारा 277 संबंधित है -

  • 1

    खाद्य या पेय का अपमिश्रण और विक्रय

  • 2

    अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय

  • 3

    अपमिश्रित औषधियों का विक्रय

  • 4

    लोक जल स्रोत को कलुषित करना

Answer:- 4
Explanation:-

धारा 277 » लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना दंड – 3  माह का कारावास या जुर्माना 500 रुपये तक या दोनों
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है। धारा 272 » विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण  धारा 273 » अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय धारा 274 » औषधियों का अपमिश्रण धारा 275 » अपमिश्रित औषधियों का विक्रय

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