जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में हानि उठानि पड़ रही है।
जो ऋण की लगातार तीन किस्ते देने में असमर्थ है।
जिसकी कुल हानि शुद्ध मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो गई है।
उपर्युक्त में से कोई नहीं
भारत में औद्योगिक रुग्णता को औद्योगिक नीति 1985 के अंतर्गत परिभाषित किया। वे सभी कंपनियां जो पिछले 5 वर्षों से हानि की स्थिति में हो, शुद्ध संपत्ति खत्म हो चुकी हो तथा कंपनी को पंजीकृत हुए कम से कम 7 वर्ष हो चुका हो तो उन कंपनियों को औद्योगिक रुग्णता की श्रेणी में रखा जाता है।
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