भारतीय दण्ड संहिता में हत्या के लिये दण्ड का प्रावधान दिया गया है -

  • 1

    धारा 301

  • 2

    धारा 302

  • 3

    धारा 303

  • 4

    धारा 304

Answer:- 1
Explanation:-

धारा 302 » हत्या के लिये दण्ड
जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 301 » किसी व्यक्ति की हत्या के आशय लेकर, किसी भिन्न व्यक्ति की हत्या करके अपराधिक मानव वध करना धारा 303 » आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दण्ड धारा 304 » हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड या आपराधिक मानव वध के लिए दंड

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