आजीवन कारावास
दस साल की सजा
सात साल की सजा
चौदह साल की सजा
धारा 302 » हत्या के लिये दण्ड
जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।
धारा 302 के तहत सजा का प्रावधान →
जो व्यक्ति हत्या जैसे कृत्यो को अंजाम देते है, हममें बहुत से लोगों ने पढ़ा एवं सुना होगा कि हत्या के मामले में न्यायालय ने किसी व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता यानी IPC की धारा 302 के तहत आरोपी को हत्या करने का दोषी पाया है, ऐसी स्थिति में दोषी को सज़ा-ए-मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई जाती है।
न्यायालय में हत्या के मामलों में मुख्यतः हत्या करने के इरादे और उसके मकसद पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस तरह के मामलों में पुलिस को सबूतों के साथ ये साबित करना होता है, कि हत्या आरोपी ने ही की है, इसके साथ ही आरोपी के पास हत्या का मकसद भी होना चाहिए और हत्या करने का कोई इरादा भी होना चाहिए।
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