हत्या की श्रेणी में न आने वाले गैर इरादतन हत्या के लिये दण्ड का प्रावधान है -

  • 1

    धारा 304 A

  • 2

    धारा 304 B

  • 3

    धारा 304

  • 4

    धारा 305

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 304 » हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए दण्ड या आपराधिक मानव वध के लिए दंड दंड – उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, या उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 304A » उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना धारा 304B » दहेज मृत्यु धारा 305 » शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण

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