उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के मामले में (304 A) दण्ड दिया जायेगा -

  • 1

    2 साल कारावास या जुर्माना या दोनों

  • 2

    3 साल कारावास या जुर्माना या दोनों

  • 3

    4 साल कारावास या जुर्माना या दोनों

  • 4

    5 साल कारावास या जुर्माना या दोनों

Answer:- 1
Explanation:-

धारा 304A » उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना
धारा 304 ए उन अपराधों पर लागू होती है जो धारा 299 और धारा 300 की परिधि में नहीं आते हैं अर्थात उन प्रकरणों में लागू होती है जो न तो आपराधिक मानव वध होते हैं और न ही हत्या होता है। यह धारा ऐसे मामलों की परिकल्पना करती है जिसमें न तो मृत्यु कारित करने का आशय है और न ही यह ज्ञान है कि किए गए कार्य से किसी भी संभावना के अंतर्गत मृत्यु कारित हो सकती है। यह धारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होती है जिसमें मृत्यु उतावलापन या उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा कार्य नहीं की गई है अपितु किसी ऐसी घटना के प्रभाव से कारित हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
दंड - वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

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