धारा 310 में 10 साल वर्ष का कारावास
धारा 311 में 10 साल वर्ष का कारावास
धारा 310 में आजीवन कारावास
धारा 311 में आजीवन कारावास
धारा 311 » ठगी के लिये दण्ड
जो भी कोई व्यक्ति ठगी करेगा, उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
धारा 310 » ठग
जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से स्वभावतः संबद्ध रहता है वह ठग कहलाता है।
साधारण भाषा में हम समझ सकते है ठग क्या है आइये जानते है » कोई व्यक्ति हत्या द्वारा या हत्या सहित, लूट व डकैती करता है या बच्चो की चोरी करता है, तो उसे ठग कहा जाता है। ठग किसी के साथ छल करके कोई सम्पत्ति अथवा कोई बहुमूल्य वस्तु ले लेने को ठग नहीं कहते है।
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