3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों
5 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों
7 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों
10 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों
गर्भपात कारित करना (धारा-312) »
इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की स्वेच्छा होते हुए उसका गर्भपात कारित है जबकि ऐसे गर्भधारण से उस स्त्री के जीवन को कोई संकट नहीं हो इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
गर्भपात कारित करना।
सजा - तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यदि वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो।
सजा - सात वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
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