गर्भपात कारित करना
स्पन्दनगर्भा स्त्री का गर्भपात कारित करना
स्त्री के सहमति से गर्भपात कारित करना
स्त्री के सहमति के बिना गर्भपात कारित करना
स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना- (धारा-313) »
भारतीय दंड संहिता की धारा 313 किसी स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात कारित करने के संबंध में उल्लेख कर रही है।
इस धारा के अंतर्गत केवल उस व्यक्ति को ही दंडित किया जा सकता है जो किसी स्त्री का गर्भपात कारित करता है जबकि धारा 312 के अंतर्गत उसके साथ-साथ स्त्री को भी दंडित किया जा सकता है।
सजा - आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड।
कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि स्त्री को बताया नहीं जाता तथा उसका गर्भपात कारित कर दिया जाता है।
जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ में कोई अवैध संबंध बना लिए गए तथा अवैध संबंधों के परिणामस्वरूप महिला गर्भवती हो गई, अब महिलाओं शिशु को जन्म देना चाहती है परंतु उस व्यक्ति द्वारा द्वेषपूर्ण तरीके से स्त्री का गर्भपात करा दिया जाता है।
यहां पर स्त्री की इच्छा को सिद्ध किया जाना आवश्यक है, यदि इच्छा के विरुद्ध गर्भपात पारित कराया गया है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 313 ऐसी स्थिति में 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का निर्धारण करती है।
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