किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य जिससे शिशु का जीवित पैदा होना रोका जाये या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करना अपराध है, दण्डित किया जाएगा -

  • 1

    5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों

  • 2

    7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों

  • 3

    10 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों

  • 4

    आजीवन कारावास

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 315 आईपीसी - शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।
जो भी कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य उस शिशु का जीवित पैदा होना तद्द्वारा रोकने या जन्म के पश्चात् तद्द्वारा उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से करेगा, और 
ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा, या 
उसके जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करेगा, और यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो 
दंड - उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।  

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