3 साल कारावास या जुर्माना या दोनों
5 साल कारावास या जुर्माना या दोनों
7 साल कारावास या जुर्माना या दोनों
10 साल कारावास या जुर्माना या दोनों
धारा 317 » आईपीसी - शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और अरक्षित डाल दिया जाना।
जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या
ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से
उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, तो
सजा - 7 वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
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