3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
10 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
धारा 316 आईपीसी - ऐसे कार्य द्वारा जो गैर-इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना।
यदि कोई व्यक्ति किसी जीवित शिशु या अजन्मे शिशु की मृत्यु करता है ,तो वह एक आपराधिक मानव वध का दोषी माना जायेगा और वह दंडनीय होगा जो की उस दोषी व्यक्ति को 10 साल का कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
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