कंपनी अधिनियम 1956
कंपनी अधिनियम 1986
कंपनी अधिनियम 2019
कंपनी अधिनियम 2013
वर्तमान समय में कंपनियों के नियंत्रण एवं विनियमन से संबंधित अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 है। कंपनी अधिनियम 2013 पारित होने के बाद कंपनी अधिनियम 1956 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। कंपनी से संबंधित संपूर्ण देखरेख वर्तमान समय में कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से ही किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान है जैसे- प्रत्येक 5 वर्षों में ऑडिटर को बदलना होगा, निदेशक मंडल में 15 सदस्यों का होना अनिवार्य है, निदेशक मंडल में कम से कम 1 महिला सदस्य होना आवश्यक है, कंपनी के कर्मचारियों को दिए जाने वाले औसत वेतन को सार्वजनिक करना अनिवार्य है।
Post your Comments