बेइज्जती करना
शारीरिक पीड़ा देना
मानसिक पीड़ा देना
2 और 3 दोनों
धारा 319 उपहति »
इस परिभाषा के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है या रुग्ण में या अथवा रोग ग्रस्त करता है और दुर्बल तथा शैथिल्य करता है तो उसे उपहति कहा जाता है।
उपहति के अंतर्गत वह समस्त कार्य आते हैं जिनसे किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट, बीमारी, दुर्बलता पैदा होती है अतः वह कार्य का अर्थ है किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना जैसे कि किसी व्यक्ति को उसके बाल पकड़कर पीटना उपहति है।
पीड़ा शारीरिक होना चाहिए मानसिक पीड़ा को धारा के अंतर्गत उपहति नहीं किया गया है तथा ऐसी शारीरिक पीड़ा के परिणामस्वरूप शरीर को किसी प्रकार का कष्ट दिया जाना चाहिए तब उपहति का अपराध घटित होता है।
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