धारा 319
धारा 320
धारा 321
धारा 322
धारा 322 आईपीसी » स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
जो कोई व्यक्ति स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति, जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना सम्भाव्य है घोर उपहति है, और यदि वह उपहति, जो वह कारित करता है, घोर उपहति को, तो वह स्वेच्छया घोर उपहति करता है, यह कहा जाता है।
आईपीसी धारा 319 - उपहति कारित करना।
आईपीसी धारा 320 - घोर उपहतिकारित करना।
आईपीसी धारा 321 - स्वेच्छया उपहति कारित करना।
आईपीसी धारा 322 - स्वेच्छया घोर उपहतिकारित करना।
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