भारतीय दण्ड संहिता की धारा 321 संबंधित है -

  • 1

    स्वेच्छया उपहति कारित करना

  • 2

    स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिये दण्ड

  • 3

    स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

  • 4

    स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिये दण्ड

Answer:- 1
Explanation:-

धारा 321 आईपीसी » स्वेच्छया उपहति कारित करना
यदि किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से साधारण चोट दी जाती है जिससे उसके शरीर को किसी प्रकार की नुकसान पहुंचता है तो यह धारा 321 के अंतर्गत स्वेच्छा उपहति कारित करना कहलाता है।
सामान्य रूप से मारपीट के प्रकरणों में जिसमें कोई उपहति होती है पुलिस द्वारा धारा 321 तथा 323 के अंतर्गत दण्ड का प्रकरण बनाया जाता है। धारा 322 आईपीसी » स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना साधारण मारपीट पर मामला पर धारा 323 » जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाने के लिए दण्ड घातक हथियारों से हमला पर धारा 324 » खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book