1 साल का कारावास (धारा 323)
3 साल का कारावास (धारा 323)
1 साल का कारावास (धारा 324)
3 साल का कारावास (धारा 324)
घातक हथियारों से हमला पर धारा 324 » खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना
मारपीट के दौरान ही अगर कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है, तो ऐसी दशा में पुलिस आईपीसी की धारा-324 के तहत मामला दर्ज करती है।
जख्मी होने पर पुलिस बयान के आधार पर और तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज करती है। इस दशा में अगर आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो उसे अधिकतम तीन साल की कैद हो सकती है।
साधारण मारपीट पर मामला पर धारा 323 - जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाने के लिए दण्ड
घातक हथियारों से हमला पर धारा 324 - खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना
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